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महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर विशेष रूप से लागू होगा आदेश
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लोक भवन, विधानसभा, हाईकोर्ट समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात कर्मियों के लिए कमिश्नरेट पुलिस का निर्देश
भुवनेश्वर। भुवनेश्वर और कटक के संवेदनशील स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी स्थल, तैनाती स्थान या कार्यस्थल से फोटो और वीडियो नहीं बना सकेंगे और न ही उन्हें सोशल मीडिया या किसी अन्य सार्वजनिक मंच पर साझा कर सकेंगे। कमिश्नरेट पुलिस ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी, तैनाती और कार्यस्थल से संबंधित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। इनमें कुछ पोस्ट में सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिसकर्मियों की तैनाती से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी सामने आने की बात कही गई है। पुलिस के अनुसार, ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने से सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है।
निर्देश के दायरे में लोक भवन, लोक सेवा भवन, श्रीलिंगराज मंदिर, ओडिशा विधानसभा, भारतीय रिजर्व बैंक, ओडिशा हाईकोर्ट, शस्त्रागार समेत अन्य महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से फोटो लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। यह प्रतिबंध उद्देश्य चाहे जो भी हो, सभी प्रकार की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर लागू होगा।
पुलिस आयुक्त ने सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों के प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश के पालन की निगरानी करें और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ लागू नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
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