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आय से अधिक संपत्ति मामले में सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के पूर्व प्राचार्य प्रभाकर बेहरा दोषी करार

भुवनेश्वर,  भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में ओडिशा विजिलेंस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। भुवनेश्वर स्थित सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के पूर्व प्राचार्य प्रभाकर बेहरा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है।

शनिवार को  भुवनेश्वर स्थित विशेष विजिलेंस अदालत के विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद प्रभाकर बेहरा को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विजिलैंस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रभाकर बेहरा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ओडिशा विजिलेंस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था। उन पर ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।

दोषसिद्धि के बाद ओडिशा विजिलेंस अब प्रभाकर बेहरा की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई करेगा।

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