भुवनेश्वर : ओडिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 सीजन के लिए फसल बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।
ओडिशा सरकार के सहकारिता विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अनिश्चित परिस्थितियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना तथा अधिक से अधिक पात्र किसानों को फसल बीमा योजना के दायरे में लाना है।
विस्तारित अवधि के दौरान गंजाम, कालाहांडी, पुरी, सुवर्णपुर, बरगढ़, भद्रक, गजपति, जाजपुर और जगतसिंहपुर जिलों में फसल बीमा पंजीकरण की सुविधा केवल ऋणी किसानों के लिए उपलब्ध होगी। वहीं, राज्य के शेष जिलों में अन्य सभी पात्र किसान भी इस अवधि के दौरान पंजीकरण करा सकेंगे।
खरीफ 2026 के लिए अधिसूचित क्षेत्रों और फसलों के अनुसार धान, मक्का, मूंगफली, रागी, कपास, अरहर, अदरक और हल्दी सहित विभिन्न फसलों को बीमा योजना में शामिल किया गया है। सभी पात्र ऋणी, गैर-ऋणी और बटाईदार किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ओडिशा के किसान अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक के लिए निःशुल्क फसल बीमा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बैंक खाते के सत्यापन के लिए उन्हें प्रति प्लॉट केवल एक रुपये का भुगतान करना होगा। किसानों के हिस्से के प्रीमियम का वहन राज्य सरकार कर रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी सहायता प्रदान की जा रही है।
ऋणी किसान पैक्स / लैम्पक्स तथा संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं गैर-ऋणी किसान जनसेवा केंद्र , सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक शाखाओं, बीमा प्रतिनिधियों तथा अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
बटाईदार किसान भी जिस भूमि पर वे खेती कर रहे हैं, उसके मालिक की स्वीकृति/सहमति तथा आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत कर पंजीकरण करा सकते हैं।
राज्य सहकारिता विभाग ने उन सभी पात्र किसानों से अपील की है, जिन्होंने अभी तक फसल बीमा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, कि वे विस्तारित समयसीमा का लाभ उठाते हुए 31 अगस्त तक अपना पंजीकरण अवश्य पूरा करें।
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