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ओआरएसपी-2008 के तहत कर्मचारियों को मिलेगा 262 प्रतिशत डीए
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बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने ओडिशा संशोधित वेतनमान (ओआरएसपी) नियम-2008 के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किए जाने के बाद लिया गया है। राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति और वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम-2005 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।
बढ़े हुए डीए का लाभ ओआरएसपी-2008 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, राज्य सरकार से पूर्ण वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों, नियमित वेतन पाने वाले कार्यभारित कर्मचारियों तथा अन्य पात्र कर्मियों को मिलेगा।
सरकार के आदेश के अनुसार संशोधित डीए का भुगतान जुलाई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। कर्मचारियों को फरवरी 2026 से बकाया महंगाई भत्ता (एरियर) भी दिया जाएगा। एरियर के भुगतान के संबंध में सरकार जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
इस निर्णय के बाद ओडिशा में ओआरएसपी-2008 के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के समान हो जाएगा।
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