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लापरवाही करने वाले अधिकारियों से होगी वेतन की वसूली
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पोस्टिंग आदेश जारी करने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक देरी के कारण जॉइनिंग समय बढ़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों से निष्क्रिय अवधि का वेतन वसूला जाएगा।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार मिश्र, आईएएस द्वारा जारी पत्र में सभी प्रशासनिक विभागों को जवाबदेही तय करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
फाइल लंबित रहने से बढ़ रहा जॉइनिंग समय
सरकार ने पाया कि पोस्टिंग आदेश और जॉइनिंग निर्देशों से संबंधित फाइलें बिना किसी उचित कारण के लंबित रखी जा रही हैं। इसके चलते कर्मचारियों के जॉइनिंग समय को छह महीने से अधिक तक बढ़ाने के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। सरकार ने कहा कि इस तरह की देरी से राज्य के खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है और ऑडिट में प्रतिकूल टिप्पणियां भी आती हैं।
30 दिन से अधिक देरी पर होगी कार्रवाई
मौजूदा वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत विभागों को 120 दिनों तक का जॉइनिंग समय मंजूर करने का अधिकार है। इसके बावजूद लगातार लंबे समय तक देरी के मामलों को देखते हुए सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण 30 दिनों से अधिक की जॉइनिंग अवधि बढ़ानी पड़ेगी, उनसे कर्मचारियों को दिए गए निष्क्रिय वेतन की वसूली की जाएगी।
छह महीने से अधिक मामलों की होगी कड़ी जांच
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 120 दिनों से अधिक की अवधि बढ़ाने को सामान्य प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। छह महीने से अधिक के सभी मामलों की अब कड़ी जांच होगी।
विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पोस्टिंग आदेश का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अस्थायी कार्य सौंपा जाए, ताकि बिना काम के वेतन भुगतान की स्थिति न बने।
देरी के कारण और जिम्मेदार अधिकारी बताने होंगे
सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी अवधि विस्तार प्रस्ताव भेजने से पहले विभागों को देरी के कारण स्पष्ट रूप से बताने होंगे। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी देना अनिवार्य होगा।
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