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9.44 करोड़ रुपये बकाया पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

  •  कटक में भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक कार्यालय की संपत्तियां जब्त करने का निर्देश

कटक। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत वाणिज्यिक न्यायालय ने 9 करोड़ 44 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक कार्यालय की उपकरण सामग्री और अन्य संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश सिलवासा स्थित एक निजी कंपनी द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया। कंपनी ने अपनी लंबित देय राशि के भुगतान की मांग की थी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब्ती और कुर्की की प्रक्रिया 10 मार्च तक पूरी की जाए।

कार्यालय पर ताला लगाकर रोकी गई कार्रवाई

18 फरवरी को जब न्यायालय के आदेश के पालन में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की कोशिश की गई, तब कार्यालय परिसर में कथित रूप से नाटकीय स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने जब्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए कार्यालय पर ताला लगा दिया।

सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी परिसर में अनुपस्थित रहे और संपत्तियों की कुर्की से बचने के लिए ताले लगा दिए गए।

9 करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली के लिए होगी संपत्ति जब्त

नवीनतम निर्देश में न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को कार्यालय के उपकरण और संपत्तियों की कुर्की कर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है।

सरकारी कार्यालय की संपत्तियों की कुर्की को वसूली प्रक्रिया में असामान्य कदम माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

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