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अवकाश के दौरान राज्य या विदेश जाने के लिए 21 दिन पहले मंजूरी अनिवार्य
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नियमों के सख्ती से पालन पर सरकार का जोर
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यालय छोड़ने के नियम और सख्त कर दिए हैं। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मुख्यालय से बाहर जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नए निर्देश के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश के दौरान निजी कार्य से राज्य के बाहर या विदेश जाना चाहता है, तो उसे यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष छूट दी जा सकती है।
वित्त विभाग ने कहा कि कई मामलों में अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय या राज्य से बाहर चले जाते थे। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
विभाग की अपर सचिव सागरिका होता ने इस संबंध में ओडिशा बिक्री कर अधिकरण की अध्यक्ष, वाणिज्यिक कर एवं जीएसटी आयुक्त तथा स्थानीय निधि लेखा निदेशक सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को संशोधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दे दी है।
सरकार ने सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को भी निर्देश दिया है कि वे अवकाश के दौरान राज्य या विदेश की निजी यात्रा पर जाने से पहले विभाग को अग्रिम सूचना दें और आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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