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ओडिशा राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक
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शिकायतकर्ता और कंपनी से मांगा जवाब
भुवनेश्वर। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को सॉफ्ट ड्रिंक के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े उपभोक्ता मामले में ओडिशा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से अंतरिम राहत मिली है। आयोग ने कलाहांडी जिला उपभोक्ता आयोग में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह राहत उस अपील पर दी गई, जिसमें ऋतिक रोशन ने जिला आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले से हटाने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी।
बेटे पर विज्ञापन के प्रभाव का लगाया आरोप
यह शिकायत कलाहांडी जिले के खरियार निवासी दीपक कुमार दुबे ने दायर की थी। शिकायत में कहा गया कि उनके 11 वर्षीय पुत्र ने टेलीविजन पर प्रसारित ऋतिक रोशन के एक सॉफ्ट ड्रिंक विज्ञापन से प्रभावित होकर उसमें दिखाए गए स्टंट की नकल करने का प्रयास किया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विज्ञापन में यह संदेश दिया गया था कि उक्त पेय ऊर्जा प्रदान करता है और डर पर काबू पाने में मदद करता है। इसी से प्रभावित होकर उनके बेटे ने यह विश्वास कर लिया कि इस पेय का सेवन करने से उसके खेल प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
अभिनेता और कंपनी दोनों को बनाया था पक्षकार
शिकायत में ऋतिक रोशन के साथ सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को भी पक्षकार बनाया गया था। जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए अभिनेता और कंपनी दोनों को नोटिस जारी की थी।
बाद में ऋतिक रोशन ने स्वयं को मामले से अलग करने की मांग की, लेकिन जिला आयोग ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने कटक स्थित ओडिशा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया।
दोनों पक्षों से जवाब तलब
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य आयोग ने जिला आयोग की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।
सुनवाई के दौरान ऋतिक रोशन की ओर से अधिवक्ता तीर्थ कुमार साहू और शुभम सतपथी ने पक्ष रखा। आयोग अब दोनों पक्षों के जवाब मिलने के बाद यह तय करेगा कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी या नहीं।
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