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ओडिशा में 3.35 लाख पेंशनधारकों के लिए आधार लिंक अनिवार्य

  •     2026-27 से पहले आधार-बैंक लिंक कराएं, नहीं तो अटक सकती है पेंशन

  •     सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

  •     एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर आधार आधारित भुगतान व्यवस्था होगी लागू

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों लाभार्थियों की पेंशन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आधार और बैंक खाते की लिंकिंग का कार्य युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से एनएसएपी के तहत मिलने वाली सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ही जारी की जाएगी। ऐसे में जिन लाभार्थियों का आधार अभी तक उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें समय पर पेंशन मिलने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

3.35 लाख से अधिक खाते अभी तक आधार से नहीं जुड़े

सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार राज्य में 3,35,850 से अधिक एनएसएपी पेंशनधारकों के बैंक खातों में अभी तक आधार संख्या लिंक नहीं हुई है। वर्तमान में इन लाभार्थियों को पुराने बैंक खाता आधारित भुगतान तंत्र के माध्यम से पेंशन मिल रही है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद आधार लिंक न होने की स्थिति में उनके खातों में पेंशन हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

प्रधान सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश

सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लंबित आधार-बैंक लिंकिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि नई भुगतान प्रणाली लागू होने से पहले प्रत्येक पात्र लाभार्थी का आधार बैंक खाते से जुड़ना अनिवार्य है, ताकि किसी भी प्रकार की भुगतान संबंधी बाधा उत्पन्न न हो।

बुजुर्ग और बिस्तर पर रहने वाले लाभार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था

सरकार ने माना है कि बड़ी संख्या में ऐसे वृद्ध, दिव्यांग और गंभीर रूप से अस्वस्थ पेंशनधारक हैं, जो स्वयं बैंक जाकर आधार अपडेट या लिंक कराने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे लाभार्थियों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों (डीएसएसओ) को एनएसएपी-पीपीपीएस पोर्टल के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने को कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर उनके घर जाकर आधार सत्यापन एवं लिंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन प्रभावित न हो।

ब्लॉक स्तर पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग को दी गई प्राथमिकता

सरकार ने निर्देश दिया है कि बैंक खाते से आधार लिंक करने से पहले ब्लॉक स्तर पर आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी की जाए। इसके साथ ही जिला आधार समन्वयकों को सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।

पारदर्शी और निर्बाध भुगतान व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य

राज्य सरकार का कहना है कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से पेंशन वितरण अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध होगा। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी तथा वास्तविक पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पेंशन राशि पहुंचेगी।

सरकार ने जिला प्रशासन से अपील की है कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य के किसी भी वृद्ध, दिव्यांग, विधवा अथवा अन्य पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक की पेंशन आधार लिंकिंग के अभाव में बाधित न हो।

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