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30 जून से 13 जुलाई तक सुबह 6 से रात 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
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अलारनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फैसला
पुरी। रथयात्रा और भगवान जगन्नाथ की अणसर अवधि के दौरान अलारनाथ मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुरी जिला प्रशासन ने 30 जून से 13 जुलाई तक दो प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
पुरी के जिलाधिकारी दिव्य ज्योति परिडा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा ओडिशा मोटर वाहन नियम, 1993 की धारा 173 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, मंगला घाट से सातपड़ा तथा खजुरिया से ब्रह्मगिरि बाजार चौक तक के मार्गों पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों और मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी।
जिला प्रशासन ने भारी वाहन संचालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। वहीं, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पुरी ने भी लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि धार्मिक आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
यह प्रतिबंध भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अणसर अवधि के दौरान लगाया गया है। देवस्नान पूर्णिमा (29 जून) के बाद आरंभ होने वाली इस लगभग 15 दिन की अवधि में तीनों विग्रह विश्राम करते हैं और श्रीजगन्नाथ मंदिर में उनके दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं।
मान्यता है कि इस अवधि में भगवान जगन्नाथ ब्रह्मगिरि स्थित अलारनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी कारण पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और विशेष रूप से खीर प्रसाद अर्पित करने पहुंचते हैं।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय रथयात्रा के दौरान संभावित भारी भीड़ को देखते हुए यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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