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मई 2026 से लागू होगा ऑटो अपील सिस्टम
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समयबद्ध सेवाओं की मिलेगी गारंटी
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार मई 2026 तक ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट के तहत ऑटो अपील सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित होगी और नागरिकों को बिना इंतजार के अधिकार मिल सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि निर्धारित अधिकारी तय समय में सेवा नहीं देते हैं, तो मामला स्वतः उच्च अपीलीय प्राधिकारी के पास पहुंच जाएगा। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
अधिकारियों की बैठक में हुआ ऐलान
यह घोषणा सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में 32 विभागों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में की गई। उन्होंने कहा कि यह पहल जवाबदेही का नया युग शुरू करेगी।
डिजिटल सिस्टम से रियल टाइम ट्रैकिंग
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पिनाकी मोहंती ने बताया कि यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा, जिसमें फाइल मूवमेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी और अपील स्वतः ट्रिगर होगी।
पारदर्शिता बढ़ेगी, दफ्तरों के चक्कर घटेंगे
इस सिस्टम से सरकारी दफ्तरों में लोगों की भीड़ कम होगी और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
नागरिक अधिकारों को मिलेगा मजबूत संरक्षण
अतिरिक्त सचिव देवव्रत मलिक ने कहा कि यह फीचर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की अंतिम कड़ी साबित होगा। सभी विभागों को मई 2026 से पहले अपने डाटाबेस को केंद्रीय पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
डिजिटल गवर्नेंस में ओडिशा आगे
बैठक के अंत में सभी विभागों के सहयोग की सराहना की गई और ओडिशा को डिजिटल गवर्नेंस व जवाबदेही में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर दिया गया।
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