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एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  •     ओडिशा उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया

  •     गिरफ्तारी की तैयारी तेज

कटक। ओडिशा में उप-निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा घोटाले के मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने तीन आरोपियों, गोपाल कृष्ण दास, अन्वेष नायक और गोविंद त्रिपाठी, की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

तीनों आरोपियों पर एसआई भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता, रिश्वतखोरी और हेरफेर के गंभीर आरोप हैं। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ओडिशा पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसमें अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिकाएं खारिज कर दीं।

अदालत के इस फैसले के बाद जांच एजेंसियां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तेजी से कदम उठा सकती हैं। इस घोटाले ने पूरे ओडिशा में व्यापक चर्चा और आक्रोश पैदा किया है। सूत्रों के अनुसार, उच्च न्यायालय के इस निर्णय से जांच प्रक्रिया को और गति मिलेगी तथा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास मजबूत होंगे।

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