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हीटवेव से निपटने के लिए शहरी क्षेत्रों में कड़े एसओपी लागू

  •     जल सप्लाई, छाया स्थल, मेडिकल सहायता और जागरूकता अभियान तेज

  •     स्कूलों के समय में भी बदलाव के निर्देश

  •     मंत्री सुरेश पुजारी ने राज्य की तैयारियों की समीक्षा की-    आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने लोकसेवा भवन में की उच्चस्तरीय बैठक

भुवनेश्वर। आगामी गर्मियों में संभावित भीषण गर्मी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में हीटवेव से बचाव के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। सभी विभागों को तत्काल तैयारी पूरी करने और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को बिना देरी लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने राज्य की तैयारियों की समीक्षा की थी। वहीं, आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र ने आज लोकसेवा भवन में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सभी नगर निकायों में जल आपूर्ति, छाया व्यवस्था, वाटर कियोस्क, चिकित्सीय सहायता और जन-जागरूकता अभियानों पर विशेष चर्चा की गई।

बैठक में शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर आयुक्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संगठन (पीएचईओ) के प्रतिनिधि सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने अबाधित पेयजल आपूर्ति, सड़क किनारे पानी के कियोस्क, छायादार ज़ोन, तेज धूप में निर्माण कार्य सीमित करने, और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे प्रमुख उपायों की सूची जारी की है।

अप्रैल और मई में अधिक गर्मी की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस वर्ष अप्रैल और मई में अधिक गर्मी के दिन रहने की संभावना जताई है, विशेषकर पश्चिम ओडिशा में तापमान सामान्य से अधिक रहने की चेतावनी दी गई है। इसके मद्देनज़र सरकार पहले ही जोखिम कम करने के लिए एसओपी जारी कर चुकी है।

स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी निर्देश

स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिजली सप्लाई, पानी के टैंकर, और जागरूकता अभियानों की निगरानी कड़ी की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इन दिशानिर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

11 बजे से 3 बजे तक बाहरी काम पर रोक

गर्मी में बढ़ते जोखिम को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बाहरी काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। श्रम एवं कर्मकार राज्य बीमा विभाग ने निर्देश जारी कर 1 अप्रैल से 15 जून 2026 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी तरह के आउटडोर कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश सभी राजस्व आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और राज्य श्रम आयुक्त को भेजा गया है और इसमें तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिशानिर्देश राज्य और केंद्र सरकार के विभागों, निजी संस्थानों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों और ठेकेदारों पर समान रूप से लागू होंगे।

अनिवार्य कार्यस्थलों पर करनी होगी भरपूर व्यवस्था

जहां कार्य को रोका नहीं जा सकता, जैसे आवश्यक सेवाएं-वहां नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी।

–    ठंडा पेयजल

–    छायादार विश्राम स्थल

–    साइट पर मेडिकल सुविधा

–    प्रत्येक श्रमिक के लिए ओआरएस पैकेट

स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर

स्वास्थ्य विभाग को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीडीएमओ, एसडीएमओ, पीएचसी, सीएचसी और ईएसआई अस्पतालों को हीट-संबंधित आपात स्थितियों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में बढ़ती गर्मी और हीटस्ट्रोक मामलों को देखते हुए सरकार का यह कदम पूरी तरह एहतियाती माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जिला स्तर पर कड़ी निगरानी की जाएगी और नियोक्ताओं की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

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