भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्थित विशेष सतर्कता न्यायालय (अधिकृत अधिकारी, जब्ती न्यायालय) ने सोमवार को नवरंगपुर जिले के उमरकोट ग्रामीण निर्माण (आर.डब्ल्यू.) डिवीजन के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता सिमाद्री नायक की 2,50,44,029 मूल्य की अनुपातहीन संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।
सतर्कता विभाग के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों में अचल तथा चल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। अचल संपत्तियों में रायगड़ा में एक बहुमंजिला भवन, नवरंगपुर में दो आवासीय भवन तथा तीन प्लॉट. जिनमें एक रायगड़ा नगर में और दो नवरंगपुर नगर में स्थित हैं। चल संपत्तियों में बैंक जमा राशि और सोने के आभूषण शामिल हैं।
ओडिशा सतर्कता ने नायक और उनकी पत्नी के खिलाफ ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ई) तथा आईपीसी की धारा 109 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान 11 दिसंबर 2023 को विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर ने सेवानिवृत्त अभियंता और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था। दोषसिद्धि के बाद अब जब्ती न्यायालय ने संबंधित संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का आदेश दिया है।
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