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भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व अभियंता दोषी करार

भुवनेश्वर। सुंदरगढ़ के विजिलेंस न्यायालय ने बुधवार को जिले के बालिसंकरा ब्लॉक के एक पूर्व जूनियर इंजीनियर को दोषी करार देते हुए दो साल की कारावास की सजा सुनाई है। दोषी करार दिये गये अभियंता का नाम अनूप कुमार दास है।

विजिलेंस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सुंदरगढ़ जिले के बालिशंकरा प्रखंड में पूर्व में कार्यरत तथा वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुके अनूप कुमार दास को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है।

जानकारी के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(सी)(डी) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 477-A और 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। उन पर रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) के तहत तालाब खुदाई कार्य में फर्जी तरीके से अधिक कार्य दर्शाकर सरकारी धन का गबन करने और मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान (एलटीआई) में जालसाजी करने का आरोप था।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, सुंदरगढ़ ने 29 अप्रैल 2026 को उन्हें दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अगली कार्रवाई के तहत विजिलेंस अब संबंधित प्राधिकरण से दोषी अधिकारी की पेंशन रोकने की सिफारिश करेगा।

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