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निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पूर्व ब्रह्मपुर विधायक ने किया था हाईकोर्ट का रुख
ब्रह्मपुर। ओडिशा हाईकोर्ट ने वकील पीतावास पंडा हत्याकांड में पूर्व ब्रह्मपुर विधायक विक्रम पंडा को सशर्त जमानत दे दी है। इससे पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्रह्मपुर ने विक्रम पंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
पीतावास पंडा की 6 अक्टूबर 2025 को रात करीब 10 बजे उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि वह घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड की साजिश में पूर्व ब्रह्मपुर विधायक विक्रम पंडा और ब्रह्मपुर नगर निगम के पूर्व महापौर पिंटू दास को मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में चिह्नित किया गया था। पुलिस ने हत्या के पीछे राजनीतिक, व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों की आशंका जताई थी।
हाईकोर्ट द्वारा सशर्त जमानत दिए जाने के बाद अब इस मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।
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