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मौत या दिव्यांगता पर मिलेंगे 2 लाख रुपये
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने दुर्घटना में घायल होने वाले छात्र-छात्राओं को वित्तीय एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह व्यवस्था शिशु वाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। गंभीर रूप से घायल विद्यार्थियों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने पर 30,000 की सहायता दी जाएगी। वहीं, परिवहन खर्च के लिए 10,000 उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में विद्यार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
दुर्घटना में छात्र की मृत्यु होने की स्थिति में अनुकंपा सहायता राशि उसके माता या पिता को दी जाएगी। यदि माता-पिता दोनों उपलब्ध नहीं हैं, तो जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अभिभावक को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सहायता राशि जारी करने के लिए प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और प्रखंड शिक्षा अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी।
सरकार ने सहायता वितरण में तेजी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि मंजूरी मिलने के 24 घंटे के भीतर पात्र अभिभावक को सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाए।
नई गाइडलाइन का उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में विद्यार्थियों और उनके परिवारों को तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना तथा आपात स्थिति में राहत प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है।
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