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पुरी में बागला धर्मशाला भूमि की बिक्री पर 23 को हाईकोर्ट की नोटिस

कटक. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पुरी शहर में बागला धर्मशाला भूमि की बिक्री पर जवाब देने के लिए 23 दलों को आज नोटिस जारी किया है. इनमें छह खरीदार, पुरी कोणार्क विकास प्राधिकरण, ओडिशा पुल निर्माण निगम, पुरी नगर पालिका और श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन भी शामिल हैं. हालांकि पुरी जिलाधिकारी और तहसीलदार मामले में जवाब दाखिल कर चुके हैं. इसके बाद उच्च न्यायालय ने आज याचिकाकर्ता को जवाबी जवाब देने के लिए उपरोक्त 23 दलों को कहा है. जानकारी के अनुसार अदालत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने याचिका में दावा किया है कि भूमि भगवान जगन्नाथ की है. ऐसी स्थिति में किसी को बेची नहीं जा सकती है. पात्र ने कहा है कि पुरी जिलाधिकारी ने भगवान जगन्नाथ की संपत्तियों, 2.574 एकड़ की बागला धर्मशाला की जमीन छह व्यक्तियों को बेच दिया है. उन्होंने दावा किया कि भूमि की बिक्री अवैध थी और इसमें मंदिर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. इस मामले को लेकर पुरी में भाजपा ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था.

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