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ओडिशा में न्यूनतम मजदूरी में 6 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर से लागू

  • कुशल से लेकर अकुशल श्रमिकों तक को मिलेगा लाभ, महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद नई दरें लागू

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की है। संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं।
श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह वृद्धि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में बढ़ोतरी के आधार पर महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन के तहत की गई है।
अधिसूचना के मुताबिक, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016=100) पिछली छह महीने की अवधि में 147.50 से बढ़कर 149.80 हो गया। मौजूदा व्यवस्था के तहत सीपीआई में प्रत्येक एक अंक की वृद्धि पर 2.60 रुपये की दर से परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। यह संशोधन वर्ष में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है।
नई न्यूनतम मजदूरी दरें
1 अक्टूबर से लागू संशोधित दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 472 रुपये से बढ़कर 478 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों की 522 रुपये से बढ़कर 528 रुपये, कुशल श्रमिकों की 572 रुपये से बढ़कर 578 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों की 622 रुपये से बढ़कर 628 रुपये हो गई है। इन दरों में महंगाई भत्ता शामिल है।
श्रम आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने राज्य सरकार के 18 जुलाई 2024 के आदेश के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। उक्त आदेश में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों में संशोधन किया गया था।
इस निर्णय से ओडिशा के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरी में यह वृद्धि श्रमिकों को कुछ राहत प्रदान करेगी।

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