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ओडिशा के आठ साल बाद छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बजा

  •     15 अक्टूबर को सभी  विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में होंगे चुनाव

  •     उच्च शिक्षा विभाग ने चुनाव कराने संबंधी अधिसूचना जारी की

भुवनेश्वर। ओडिशा के सभी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव 15 अक्टूबर को होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में आठ साल के लंबे अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने चुनाव की घोषणा की। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों तथा सरकारी, स्वायत्त और अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी।

नामांकन पत्र 9 अक्टूबर को

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संबंधी आधिकारिक अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन पत्र 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम 5 बजे वैध नामांकनों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

10 अक्टूबर को नामांकन वापसी

नामांकन वापस लेने का समय 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। अंतिम उम्मीदवार सूची उसी दिन दोपहर 3 बजे प्रकाशित होगी। 14 अक्टूबर को उम्मीदवारों की ओर से ‘मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं’ विषय पर सभा आयोजित की जाएगी।

15 अक्टूबर को ही होगी परिणामों की घोषणा

15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही दोपहर 2 बजे से मतगणना और परिणामों की घोषणा शुरू होगी। निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

चुनावों को राजनीतिक दलों से अलग रखने का स्पष्ट निर्देश

अधिसूचना में छात्रसंघ चुनावों को राजनीतिक दलों से पूरी तरह अलग रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। केवल छात्र शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस) के माध्यम से दाखिला लेने वाले नियमित पूर्णकालिक विद्यार्थी ही चुनाव लड़ सकेंगे और मतदान कर सकेंगे।

दूरस्थ शिक्षा अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को चुनाव में किसी भी रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

पात्रता के स्पष्ट मानदंड भी निर्धारित

विभाग ने उम्मीदवारों के लिए पात्रता के स्पष्ट मानदंड भी निर्धारित किए हैं। स्नातक स्तर के उम्मीदवारों की आयु अधिसूचना जारी होने की तिथि को 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि स्नातकोत्तर स्तर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के पास चुनाव लड़ने वाले शैक्षणिक वर्ष में कोई शैक्षणिक बकाया नहीं होना चाहिए। साथ ही कम से कम 75 प्रतिशत कक्षा उपस्थिति अनिवार्य होगी।

उम्मीदवार के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का होगा पालन

विभाग ने निर्देश दिया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जाएगी कि शैक्षणिक गतिविधियां न्यूनतम प्रभावित हों और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान न आए।

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