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राज्य सरकार का बड़ा फैसला
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अपार्टमेंट के कॉमन एरिया पर स्टांप ड्यूटी अब अधिकतम 50 हजार रुपये
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फ्लैट पंजीकरण के लिए 5 प्रतिशत की समान दर लागू
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घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने घर खरीदारों और रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी किया है। नए प्रावधानों के तहत अपार्टमेंट के कॉमन एरिया और सुविधाओं पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को अधिकतम 50 हजार रुपये तक सीमित कर दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत अपार्टमेंट यूनिट के पंजीकरण पर 5 प्रतिशत की समान दर लागू की गई है।
ओडिशा गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला वर्षों से चली आ रही वित्तीय और कानूनी जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पहले कॉमन एरिया पर लगता था भारी शुल्क
ओडिशा अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) अधिनियम 2023 के तहत पहले अलॉटी एसोसिएशन को कॉमन एरिया और सुविधाओं के हस्तांतरण के दौरान कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी। इससे अपार्टमेंट परियोजनाओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था, परियोजनाओं में देरी होती थी और खरीदारों व डेवलपर्स दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
अब केवल 50 हजार रुपये में होगा कॉमन एरिया हस्तांतरण
नए अध्यादेश के अनुसार, अब अलॉटी एसोसिएशन को कॉमन एरिया और सुविधाओं के हस्तांतरण के लिए केवल 50 हजार रुपये की एकमुश्त स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
इसके अलावा, अपार्टमेंट यूनिट के पंजीकरण के समय खरीदारों को अपार्टमेंट के मूल्य और कॉमन एरिया में उनके अनुपातिक हिस्से पर 5 प्रतिशत की समान स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इससे पहले 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की अलग-अलग दरों के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती थी।
रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इस संशोधन से अपार्टमेंट स्वामित्व प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी। साथ ही राज्य के राजस्व पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले से भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला जैसे शहरों में अपार्टमेंट परियोजनाओं की गति तेज होने, कॉमन एरिया को लेकर विवाद कम होने और आवास अधिक किफायती बनने की उम्मीद है। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लाए गए इस अध्यादेश को रियल एस्टेट क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही ओडिशा उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने आधुनिक अपार्टमेंट व्यवस्था के अनुरूप स्टांप ड्यूटी नियमों में सुधार किया है।
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