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आय से अधिक संपत्ति मामले में रायगड़ा के पूर्व शिक्षक दोषी करार

भुवनेश्वर। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास हाई स्कूल, दुकुम, बिसमकटक (रायगड़ा) के सेवानिवृत्त शिक्षक उन्ना राजेन्द्र राव को आय से अधिक संपत्ति (डिसप्रोपोर्शनट एसेट्स) मामले में दोषी करार दिया गया है।

यह फैसला आज विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश, जयपुर (जयपुर) की अदालत ने सुनाया। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने उन्हें अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया। फैसले के तहत अदालत ने उन्हें दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले की जांच विजिलेंस  द्वारा की गई थी, जिसमें सेवा काल के दौरान उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रमाण मिले थे।

दोषसिद्धि के बाद ओडिशा विजिलेंस ने कहा है कि वह संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर दोषी पूर्व कर्मचारी की पेंशन बंद करने की कार्रवाई शुरू करेगा।

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