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अनुगूल में अपहरण और बलात्कार के दोषी को कठोर सजा

अनुगूल। ओडिशा की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक 34 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अनुगूल जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

पुलिस के मुताबिक, दोषी संतोष प्रधान देवगढ़ जिले के कुंढ़ेइगोला थाना क्षेत्र के तालबहाली गांव का रहने वाला है। वह पीड़िता के जीजा का बड़ा भाई है। पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा थी। दोषी ने उसका अपहरण उस समय किया था, जब वह चार दिसंबर 2018 को ट्यूशन क्लास से लौट रही थी। संतोष ने उसे एक हफ्ते से अधिक समय तक अलग-अलग जगहों पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। दोषी की पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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