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जीपीएफ राशि गबन मामले में पूर्व जूनियर क्लर्क दोषी करार, दो साल की सजा

भुवनेश्वर,ओडिशा के केंदुझर जिले के पद्मपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र   के पूर्व जूनियर क्लर्क और वर्तमान में भुवनेश्वर स्थित कैपिटल हॉस्पिटल में वरिष्ठ क्लर्क के पद पर कार्यरत संग्राम पटनायक को भ्रष्टाचार और जीपीएफ राशि के कथित गबन के मामले में दोषी करार दिया गया है।

ओडिशा विजिलेंस द्वारा दर्ज मामले में पटनायक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(c)(d) तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 477-A, 435 और 201 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

विजिलेंस के अनुसारवर्ष 1999 से 2003 के बीच स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन से काटी गई सामान्य भविष्य निधि (GPF) की वापसी राशि कथित तौर पर महालेखाकार (AG), ओडिशाभुवनेश्वर के पास जमा नहीं की गई और राशि के दुरुपयोग का आरोप सामने आया।

मामले की सुनवाई के बाद केंदुझर के विशेष न्यायाधीशविजिलेंस ने संग्राम पटनायक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

ओडिशा विजिलेंस ने बताया कि दोषसिद्धि के बाद संग्राम पटनायक को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाएगा।

विजिलेंस की कार्रवाई के बाद अब मामले में विभागीय स्तर पर भी आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

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