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प्रदीप सेठी की रिहाई की याचिका खारिज

सुधाकर कुमार शाही, कटक

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने करोड़ों के चिटफंड घोटाले के दोषी और पोंजी फर्म अर्थ तत्व ग्रुप के प्रमुख प्रदीप सेठी की रिहाई की याचिका खारिज कर दी है. सेठी ने जेल से छूटने के लिए दोहरा खतरा का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति संजू पंडा और न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की दो सदस्यीय पीठ ने सेठ की याचिका पर सुनवाई की और उसके खिलाफ दायर सभी मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया. सेठी को 13 मई, 2013 को कई सौ करोड़ रुपये के सैकड़ों एटी ग्रुप के निवेशकों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

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