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नवीन निवास के समक्ष बैरिकेड पर ओडिशा हाईकोर्ट की नाराजगी

  •     सरकारी सड़क पर अवरोध और यातायात बाधा को लेकर उठा था विवाद

  •     वर्क्स विभाग ने शुरू की हटाने की कार्रवाई

भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद भुवनेश्वर स्थित नवीन निवास के सामने लगाए गए बैरिकेड हटाए जा सकते हैं। अदालत की टिप्पणी के बाद वर्क्स विभाग ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास नवीन निवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्पन्न प्रशासनिक और कानूनी विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर सरकारी सड़क पर बैरिकेड लगाकर आम लोगों की आवाजाही और यातायात को बाधित किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने पूछा कि यदि सरकारी सड़क पर स्थायी अवरोध खड़े किए गए हैं तो इससे आम जनता के आवागमन के अधिकार पर असर पड़ता है।

हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद वर्क्स विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही कमिश्नरेट पुलिस और डीसीपी ट्रैफिक से भी राय मांगी गई है कि मौजूदा सुरक्षा बैरिकेड हटाए जा सकते हैं या सुरक्षा के लिहाज से किसी वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत होगी।

जानकारी के अनुसार, ये बैरिकेड और गेट संरचना उस समय लगाई गई थी जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। एयरपोर्ट रोड से पुनामा गेट तक सुरक्षा कारणों से यह व्यवस्था की गई थी।

मामले में मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, वर्क्स विभाग के प्रधान सचिव, भुवनेश्वर नगर निगम आयुक्त तथा नवीन पटनायक को पक्षकार बनाया गया है।

भुवनेश्वर में सरकारी सड़कों के सार्वजनिक उपयोग और लोगों की पहुंच से जुड़े मुद्दों के कारण यह मामला काफी चर्चा में है। हालांकि इस विवाद पर अब तक नवीन पटनायक या नवीन निवास की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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