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1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ फैसला
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर मिलने वाली ब्याज-मुक्त एडवांस सुविधा को बंद कर दिया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।
वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक पत्र में सभी विभागों को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से यह सुविधा समाप्त मानी जाएगी और सभी को इस निर्णय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
ईवी नीति 2021 के तहत थी महत्वपूर्ण सुविधा
यह ब्याज-मुक्त एडवांस ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 के तहत एक प्रमुख प्रोत्साहन था, जिसे वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के बीच ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था।
इस योजना के तहत ग्रुप-ए और ग्रुप-बी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए एक्स-शोरूम कीमत का 75% तक (अधिकतम 15 लाख रुपये) एडवांस मिलता था। ग्रुप-सी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए सुविधा दी जाती थी। यह पूरी तरह ब्याज-मुक्त एडवांस था।
पहले बढ़ाई गई थी योजना की अवधि
इस नीति की वैधता पहले 31 दिसंबर 2025 तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया था। फरवरी 2026 में वित्त विभाग ने एडवांस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाई थी, जबकि स्वीकृति और फंड जारी करने की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई थी।
आम जनता के लिए सब्सिडी जारी
जहां एक ओर आम लोगों के लिए ईवी सब्सिडी को 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया है, वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए ब्याज-मुक्त एडवांस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस फैसले से अब सरकारी कर्मचारियों को ईवी खरीद के लिए पहले की तरह बिना ब्याज के वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी।
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