भुवनेश्वर. कोविद-19 मामलों में तेजी के बीच ओडिशा सरकार ने राज्यभर में जेलों में बंद 3,481 कैदियों को जमानत और पेरोल पर रिहा कर दिया है. डीजीपी (जेल) एसके उपाध्याय ने कहा कि कुछ कैदियों को कम भीड़ वाली जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है. हमारे अस्थायी रूप से 3,481 अंडरट्रायल कैदियों और दोषियों को रिहा किया है. उन्हें पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद घर जाने की अनुमति दी गई है. जजों की अगुवाई वाली जिला उपक्रम समीक्षा समिति ने कैदियों के रिकॉर्ड से गुजरने के बाद जमानत देने का फैसला लिया. उपाध्याय ने कहा कि 10 साल की अधिकतम सजा देने वाले मामलों में शामिल लोगों को प्राथमिकता दी गई. इसी तरह जो पहले से ही कम से कम पांच साल की सजा काट चुके हैं, उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया है. पुलिस महानिदेशक (जेल) ने कहा कि स्थानीय पुलिस को कहा गया है कि चल रहे कोविद-19 संकट के कारण रिहा होने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करें.
उन्होंने कहा कि नए कैदियों को 14 दिनों के लिए संगरोध के तहत रखा जा रहा है. जेलों में सभी एनजीओ गतिविधियों को भी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, कैदियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच “ई-मुलाकातों” (ई-बैठकों) की व्यवस्था के लिए भी कदम उठाए गए हैं. उपाध्याय ने कहा कि रसोइयों सहित जेल अधिकारियों को जेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा गया है.
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