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ओडिशा में अब गांवोंं में भी भवन निर्माण से पहले लेनी होगी अनुमति

  • ड्रेनेज व सिवरेज के लिए प्लानिंग नहीं होने पर बना नया नियम

  • पंचायत समिति के कार्यालय में इसके लिए करना होगा आवेदन

भुवनेश्वर – अब शहरों की तरह गांव में भी भवन निर्माण से पूर्व लोगों को अनुमति लेनी होगी। शहरों में जैसे कोई भवन निर्माण से पहले अनुमति लेनी प़ड़ती है, वैसे अभी गांव में भी इस तरह की  अनुमति आवश्यक है । इसके लिए राज्य सरकार ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी की है ।
राज्य के गृह निर्माण व शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि गांव में अब तीन मंजिला भवन निर्माण करने से पहले पंचायत समिति से अनुमति लेनी होगी। पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक के इलाके में भवन निर्माण करने पर भी अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके लिए उपयुक्त प्लानिंग के साथ-साथ पंचायत समिति के कार्यालय में इसके लिए आवेदन करना होगा। पंचायत समिति इस प्लान को मंजूरी देने के लिए जिला प्लानिंग यूनिट के पास भेजेगी । वहां से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भवनों को निर्माण किया जा सकेगा ।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांवों में जो भवन निर्माण हो रहे हैं उनमें ड्रेनेज व सिवरेज के लिए प्लानिंग नहीं की जा रही है । इस कारण नया नियम बनाया गय़ा है ।

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