ITR Filing: कई लोगों की इनकम में फॉरन इनकम शामिल होती है। अगर टैक्सपेयर ने विदेश में हुई इनकम पर विदेश में टैक्स चुकाया है तो वह उस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इससे एक ही इनकम पर उसे दो बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा
Home / BUSINESS / ITR Filing: अगर विदेश में हुई इकनम पर विदेश में टैक्स चुकाया है तो उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है प्रोसेस
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