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विधानसभा की कार्यवाही वाले सभी दिन यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव
भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा के 22 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2026 तक प्रस्तावित 17वीं विधानसभा के सातवें सत्र को लेकर भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्तालय ने यातायात परामर्श जारी किया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के आसपास सत्र के दौरान यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू किए जाएंगे।
ओडिशा अर्बन पुलिस एक्ट, 2003 की धारा 28 के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, विधानसभा की कार्यवाही वाले सभी दिनों में निर्धारित मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा।
हाउसिंग बोर्ड चौक से रवींद्र मंडप की ओर आने वाले वाहनों को केसरी टॉकीज चौक से डायवर्ट किया जाएगा। एजी चौक से पीएमजी की ओर जाने वाले वाहनों को जयदेव भवन से दाहिनी ओर मोड़कर आईजी पार्क रोड के रास्ते भेजा जाएगा।
मास्टर कैंटीन से पीएमजी की ओर जाने वाले सभी वाहनों को लोअर पीएमजी के समीप स्थित वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।
120 इन्फैंट्री बटालियन चौक से रवींद्र मंडप की ओर जाने वाले वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को पावर हाउस चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
इसी तरह, लोक भवन चौक से एमएलए कॉलोनी और रवींद्र मंडप की ओर आने वाले वाहनों को 120 बटालियन चौक से शास्त्री नगर चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, यातायात प्रतिबंध पुलिस, दमकल और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे। विधानसभा, लोक सेवा भवन तथा क्षेत्र में स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए अधिकृत वाहनों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।
पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा की कार्यवाही वाले सभी दिनों में यह यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
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