नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने त्वरित दर्द से मुक्ति दिलाने वाली दवा ‘निमेसुलाइड’ के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है और साथ ही इसके किसी भी 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले मौखिक फॉर्मूलेशन की बिक्री पर भी रोक लगा दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि ‘निमेसुलाइड’ के मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव हो सकते हैं और इस दवा के विकल्प भी आसानी से उपलब्ध हैं। इसको देखते हुए ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के अनुच्छेद 26ए का उपयोग करते हुए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के परामर्श पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
साभार – हिस
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