प्रयागराज। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में सजा पर रोक की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने की याचिका में मांग की गई है। 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी। अफजाल अंसारी की तरफ से आज कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की गईं। कहा गया कि जिस बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस की हत्या के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी उस मामले में वह पहले ही बरी हो चुके हैं। मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर मामले में सजा देना कतई न्याय संगत नहीं है।
अफजाल अंसारी की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने बहस की। अफजाल अंसारी की तरफ से बीमारियों का भी हवाला दिया गया। यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सजा को बरकरार रखने की सिफारिश की।
अपील का निपटारा होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इस मामले में यूपी सरकार का जवाब और निचली अदालत के रिकॉर्ड पहले ही कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
पोस्ट – इण्डो एशियन टाइम्स
सभार – हिस
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
