नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपित और तेलुगु कवि वरवर राव को मोतियाबिंद का आपरेशन कराने के लिए अपने गृहनगर हैदराबाद जाने की अनुमति देने की मांग पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दो हफ्ते के अंदर ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करें। ट्रायल कोर्ट इस मामले में तीन हफ्ते के अंदर फैसला करे। सुनवाई के दौरान वरवर राव की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त शर्त लगाई थी कि आरोपित मुंबई छोड़कर नहीं जा सकता है। याचिकाकर्ता तेलंगाना के रहने वाले हैं और उनका घर हैदराबाद में है। उनकी जड़ें हैदराबाद में हैं। वे हैदराबाद में मोतियाबिंद का आपरेशन कराना चाहते हैं। तब कोर्ट ने इसके लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दे दी।
10 अगस्त को कोर्ट ने वरवर राव को जमानत दी थी। कोर्ट ने वरवर राव को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वरवर राव की उम्र 84 साल की है और तबीयत खराब है। कोर्ट ने कहा था कि मामले का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि वरवर राव ढाई साल से ज्यादा समय तक जेल में थे।
साभार -हिस
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
