नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को बांबे हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी ।
बांबे हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को सुधा भारद्वाज को जमानत दी थी। बांबे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को इस आधार पर जमानत दी थी कि जांच एजेंसी एनआईए ने सुधा भारद्वाज के खिलाफ तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की। हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को जमानत की शर्तें तय करने के लिए 8 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि बांबे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को जमानत तो दी थी लेकिन आठ दूसरे आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट ने जिन आरोपितों की जमानत खारिज की थी, उनमें सुधीर ढवले, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राऊत, वरनो गोंजाल्विस और अरुण फेरेरा शामिल हैं।
साभार-हिस
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