ITR Filing 2024: अगर कोई टैक्सपेयर दिव्यांग है तो वह सेक्शन 80यू के तहत इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर टैक्सपेयर परिवार के विकलांग सदस्य (dependent) के इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत सेक्शन 80डीडी के तहत है
Home / BUSINESS / ITR Filing: दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर आने खर्च पर भी इनकम टैक्स में मिलती है छूट, जानिए इसका फायदा उठाने का क्या है प्रोसेस
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