Budget 2024-25: इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर व्यक्ति ने नई टैक्स रिजीम को चुना है तो उसे सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह राहत इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत मिलती है। हालांकि इस बीच इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) यूटिलिटी पर एक ऐसा अपडेट आया है, जिसके चलते कई लोगों को अब यह राहत नहीं मिल रही हैं
Home / BUSINESS / Budget 2024-25: शेयर बाजार से हुई इस आय पर नहीं मिल रहा इनकम टैक्स छूट, क्या बजट में निकलेगा समाधान?
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