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राज्य सरकार ने दी स्पष्टता
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प्रतिबंध केवल तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों पर
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण में साफ किया है कि जिस पान मसाले में तंबाकू या निकोटिन नहीं है, वह अधिसूचना संख्या 2065 के तहत लगाए गए प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता।
आयुक्त-सह-सचिव अस्वथी एस, आईएएस ने इस संबंध में वाणिज्य कर एवं जीएसटी आयुक्त, ओडिशा को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की। पत्र में कहा गया है कि प्रतिबंध केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू होता है जिनमें तंबाकू या निकोटिन मौजूद है। इसलिए बिना तंबाकू और निकोटिन वाला पान मसाला प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
निर्माताओं और व्यापारियों को राहत
सरकार की इस स्पष्टता से गैर-तंबाकू पान मसाला बनाने और बेचने वाले निर्माताओं व व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही ऐसे उत्पादों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
सुरक्षित उत्पादों को छूट
स्वास्थ्य विभाग के रुख से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का फोकस हानिकारक और लत लगाने वाले पदार्थों के नियंत्रण पर है, जबकि अपेक्षाकृत सुरक्षित उत्पादों को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यह नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यापार-दोनों के बीच संतुलन को दर्शाती है।
गृह विभाग को भी दी गई जानकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस स्पष्टीकरण की एक प्रति गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी सूचनार्थ भेजी है। इससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर मिलता है।
संतुलित नियामक नीति का संकेत
सरकार का यह कदम तंबाकू और निकोटिन जैसे हानिकारक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख को मजबूत करता है, वहीं बिना तंबाकू वाले पान मसाले को छूट देकर व्यावहारिक और संतुलित नियामक ढांचे का संकेत भी देता है।
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