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पीयूसीसी के बिना ईंधन न देने का आदेश सरकार ने लिया वापस

  •     पेट्रोल पंप पीयूसीसी के अभाव में किसी भी वाहन को ईंधन देने से इनकार नहीं कर सकते

  •     सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दायर हलफनामा से हुआ स्पष्ट

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने ईंधन आपूर्ति को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) से जोड़ने संबंधी अपने निर्देश को वापस ले लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया गया कि पेट्रोल पंप पीयूसीसी के अभाव में किसी भी वाहन को ईंधन देने से इनकार नहीं कर सकते।

केवल पीयूसीसी बनवाने की दे सकते हैं सलाह

सरकार ने बताया कि पेट्रोल पंप चालक केवल पीयूसीसी बनवाने की सलाह दे सकते हैं, जबकि इसका प्रवर्तन परिवहन और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। इस नीति के अनुरूप वाहन पोर्टल में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं।

वाहन चालकों ने राहत की सांस ली

निर्देश वापस लिये जाने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पहले ईंधन न मिलने से भारी असुविधा और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। हालांकि, सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए नागरिकों से वैध पीयूसीसी प्रमाणपत्र बनाए रखने की अपील की है।

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