भुवनेश्वर :भुवनेश्वर स्थित अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) की अदालत ने ओडिशा विजिलेंस द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में श्री सुरेश चंद्र रथ, पूर्व सहायक वन संरक्षक (एसीएफ), कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, पुरी (सेवानिवृत्त) को दोषी ठहराया।
ओडिशा विजिलेंस ने श्री रथ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि उन्होंने अपने ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषसिद्धि के बाद ओडिशा विजिलेंस ने बताया कि वह नियमों के अनुसार श्री रथ की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखेगा।
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