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राज्य सरकार ने संगरोध नियमों में किया बदलाव

  •  बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक संगरोध केन्द्रों में रहना होगा

  •  कोरोना के लक्षण नहीं पाये गये तो सात दिनों में घर जाने की मिलेगी अनुमति

  •  शेष सात दिन भी घर में रहना होगा क्वारेंटाइन

भुवनेश्वर. कोरोना मुकाबले के लिए लागू संगरोध नियमों में परिवर्तन किया गया है. राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए संगरोध केन्द्रों में रहना होगा. ग्रामीण इलाकों में पंचायतों द्वारा शुरु किये गये संगरोध केन्द्रों में सात दिन निश्चित रुप से रहना होगा. यदि उनमें सात दिनों के बाद किसी प्रकार के कोरोना के लक्षण नहीं पाये गये, तो उन्हें अपने घर में जाकर और सात दिन संगरोध में रहने की अनुमति दी जाएगी. इन 14 दिनों में यदि उनमें किसी प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो वे सीधे अस्पताल नहीं जाएंगे, बल्कि राज्य सरकार द्वारा शुरु किये गये 104 हेल्पलाइन नंबर में फोन करेंगे. वहां बैठे डाक्टरों की सलाह पर आगे की कार्रवाई होगी. आवश्यक हुआ तो डाक्टर ही बतायेंगे कि उन्हें किस अस्पताल में जाना है. शहरों में लोगों के लिए घरों में 14 दिनों के संगरोध की व्यवस्था है. यदि वे घरों में रहकर संगरोध के नियमों के उल्लंघन करते हैं तो उन्हें संस्थागत संगरोध केन्द्रों में रख जाएगा. यदि वे चाहें तो पैसे देकर होटल में 14 दिनों तक संगरोध केन्द्रों में रह सकते हैं. उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य में 21 दिनों के संगरोध की व्यवस्था थी.

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