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अपार्टमेंट स्वामित्व नियम 2024 को अधिसूचित किया
भुवनेश्वर। फ्लैट मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। ओडिशा सरकार ने अपार्टमेंटों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। पंजीकरण के दौरान के उल्लेखित नियमों में संशोधन भी किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इससे आवंटियों को काफी राहत मिलने वाली है।
राज्य सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग ने अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। बताया गया है कि इस नियम के तहत आवंटियों के एसोसिएशन के पंजीकरण और गठन का प्रावधान प्रदान किया गया है। साथ ही आवंटियों या अपार्टमेंट मालिकों के संघ के उपनियमों में संशोधन का प्रावधान भी है। ओडिशा सरकार के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य एक अपार्टमेंट में सामान्य क्षेत्र के उपयोग को विनियमित करना है। इससे आम खर्चों को पूरा करने के लिए एक साझा कोष बनाने में भी मदद मिलेगी। नियम के तहत रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवंटियों के एसोसिएशन के पक्ष में सामान्य क्षेत्र के पंजीकरण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। यह उप-कानूनों में पंजीकरण और इसके नियमों और शर्तों के लिए समान प्रावधान बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ आवंटियों के संघ के पंजीकरण का प्रावधान प्रदान करता है।
बताया गया है कि यह ओडिशा में अपार्टमेंट प्रमोटरों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट रूप से बताता है। नियम अपार्टमेंट मालिकों के संघ के संबंध में प्रत्येक अपार्टमेंट मालिक के अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान प्रदान करता है और अपार्टमेंट के बीमा के लिए प्रावधान बनाता है। साथ ही इसकी संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह अपार्टमेंट मालिकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए प्रासंगिक अधिनियम, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
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उल्लेखनीय है कि यह कानून पहले ही तैयार किया गया था और मसौदा नियमों को अक्टूबर 2023 में अधिसूचित किया गया था। सरकार ने तब इसमें आवश्यक संशोधन लाने के लिए संबंधित हितधारकों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए था। सुझाव की अवधि समाप्त होने और सभी सुझावों पर विधिवत विचार करने के बाद ओडिशा सरकार ने अंततः 16 फरवरी को नियमों को अधिसूचित किया, जो ओडिशा राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
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