अनुगूल। अनुगूल के विशेष न्यायाधीश विजिलेंस ने रिश्वत लेने के एक मामले में अनुगूल तहसील कार्यालय के पूर्व जूनियर क्लर्क पंकजिनी बिश्वाल को दोषी माना है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विजिलेंस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दो जमीन के पट्टे के म्युटेशन को लेकर फाइल प्रोसेस करने हेतु उन्होंने शिकायतकर्ताओं से रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के अधिकारियों ने उन्हें दबोच लिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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