भुवनेश्वर. दूसरे चरण के लाकडाउन जहां 30 अप्रैल तक चलेगा, वहीं राज्य सरकार ने नियमों को लेकर कुछ रियायतें देने की घोषणा की है. विशेष कर कृषि क्षेत्र में काम हो इसको लेकर रियायत दिये जाने की घोषणा की गई है. राज्य के विशेष राहत कमिश्नर प्रदीप जेना ने सोमवार को बताया कि कृषि कार्य करने के लिए नियमों में रियायत दी जाएगी. बीज परिवहन व अन्य कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर चलाने की अनुमति होगी. साथ ही खेती से जुड़े समस्त प्रकार का यंत्र व उपकरणों के दुकानें खुली रहेंगी. इसी तरह कोल्ड स्टोरेज व गोदाम खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि जंगल विभाग का पौधारोपण, नर्सरी तेंदुपत्तों का सग्रह व अन्यवनौपजों का संग्रह किया जा सकेगा. सरकारी निर्देश के अनुसार, विभिन्न उद्योग, लघु व मध्यम उद्योगों में कार्य होगा, लेकिन कर्मचारी सामाजिक दूरी का नियम का पालन करेंगे.
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