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कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं: निर्मला सीतारमण

  •  ब्लैक फंगस की दवा पर छूट, कोरोना वैक्सीन पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोविड-19 की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर को जारी रखने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने शनिवार को 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में ये जानकारी दी।
सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। साथ ही कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टॉसिलीजुमैब (Tocilizumab) और एम्फोथ्रेसिन-बी दवाओं पर जीएसटी नहीं लेने फैसला काउंसिल ने लिया है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में यह कटौती सितम्बर तक लागू रहेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12 फीसदी कर दिया है, जो पहले 28 फीसदी था। केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीदेगी और इस पर जीएसटी का भुगतान करेगी लेकिन जीएसटी से होने वाली 70 फीसदी इनकम राज्यों के साथ साझा की जाएगी।
जीएसटी काउंसिल ने इन सामानों पर भी घटाया टैक्स
– ऑक्सीमीटर पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया।
– वेंटिलेटर पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी हुआ।
– रेमडेसिविर इंजेक्शन पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
– मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 फीसदी से से घटाकर 5 फीसदी।
– बीपीएपी (BiPaP) मशीन पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
– पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल ने पीपीई किट, मास्क और वैक्सीन सहित कोविड-19 संबंधी जरूरी सामानों पर टैक्स छूट देने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीएमओ) गठित किया था। जीओएम ने जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट 7 जून को सौंप दी थी।
साभार – हिस

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