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अधिकतम 100 लोगों या हाल की क्षमता के 50 फीसदी में जो भी कम होगा, उसी को मिलेगी अनुमति
कटक. रमजान के महीने को लेकर कटक नगर निगम (सीएमसी) ने ताजा दिशानिर्देश जारी किया है. नयी गाइड लाइन की जानकारी सीएमसी ने ट्विट कर दी है. कोरोना महामारी को लेकर आम जनता के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखकर यह गाइड लाइन जारी की गयी है.नई गाइडलाइन के अनुसार रमजान के महीने के दौरान मस्जिद के भीतर या बाहर नमाज के लिए अधिक 100 व्यक्तियों को या हॉल की क्षमता का 50% जो भी कम होगा, उसकी अनुमति होगी. इस दौरान मस्जिद प्रबंधन समिति व्यक्तियों के टोकन-वार प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होगी. यहां सामाजिक दूरी के लिए छह फीट की दूरी पर निशान होगा, जहां बैठ कर या खड़ा होकर नजा अता की जायेगी. नमाज से पूर्व सामान्य धुलाई केवल बहते पानी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए. मस्जिद में सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए. यहां आने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नमाज के दौरान एक-दूसरे के बीच दूरी बनाए रखनी होगी. सीएमसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
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