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राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को दिया जांच का निर्देश
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दोषी पाये जाने की जा सकती है कार्रवाई
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भेजे जा सकते हैं सरकारी क्वारेंटाइन सेंटर
भुवनेश्वर. राज्य में कोरोना को लेकर बनाये गये होम क्वारेंटाइन नियम के उल्लंघन के 103 मामले प्रकाश में आये हैं. इसकी पहचान राज्य स्वस्थ्य विभाग ने की है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार के आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं.
सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस के संदर्भ में पंजीकरण या दिशा-निर्देशों की जानकारी या स्वास्थ सहायता के लिए ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित आउटबाउंड काल सेंटर (ओसीसी) पर आये फोन के जरिये किये ऐसे मामलों की पहचान की गई है.

ऐसे उल्लंघन की सूचना के बाद सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किया है. इसके तहत संबंधित जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे 23 मार्च को तहसीलदारों के माध्यम से इसकी जांच करें और किसी के संगरोधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो वे स्थानीय पुलिस को लिखित रूप से सूचित करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी की जांच के बाद दी गयी लिखित सूचना के आधार पर पुलिस नियम के अनुसार मामला जरूर दर्ज करें. स्थानीय प्रशासन यदि चाहे तो उन्हें सरकारी क्वारेंटाइन सुविधा केंद्र में भेज सकता है. ऐसे मामलों में जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि मामलों की पुष्टि के बाद कार्रवाई जरूर की जाये.
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