भुवनेश्वर. 17 अप्रैल को पिलिलि विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये हैं. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर इसके नियमों को पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है. प्रचार के दौरान बंद स्थानों में हॉल की अधिकतम 50% क्षमता में लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. खुले मैदान या छत पर अधिकतम 200 व्यक्तियों को छूट होगी, लेकिन कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. आयोजन स्थल पर मास्क पहनना, सामाजिक बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सेनिटाइजर के उपयोग का प्रावधान अनिवार्य होगा. साथ ही खुले स्थानों के मामले में जमीन के आकार को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऐसी संख्या के लिए एकत्रित होने की अनुमति देगा. राजनीतिक सभाओं के दौरान जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी कोरोना शर्तों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेंगे.
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal

