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ओडिशा सरकार ने मार्च महीने के लिए जारी किया दिशा निर्देश, शादी समारोह में 500 लोगों को शामिल होने की अनुमति

  • 9वीं एवं 11वीं कक्षा में क्लास प्रमोशन परीक्षा आन लाइन कराने की सलाह

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने मार्च महीने के कोरोना दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने जिलाधीश, स्थानीय अधिकारी को सतर्कता के साथ कैंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही लोगों में व्यापक जनजागरूकता फैलाने को कहा है। अंतिम संस्कार एवं शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। मास्क पहनने, व्यक्तिगत दुराव का अनुपालन करने तथा सानिटाइजर को अनिवार्य किया गया है। शादी समारोह तथा अंतिम संस्कार में कोरोना गाइड लाइन का अनुपालन हो रहा है या नहीं उसकी जांच आयोजकों को करना होगा।
सभी प्रवेश मार्ग पर उपस्थित रहकर मास्क परिधान की जांच करने को कहा गया है। यदि कोई मास्क नहीं पहना होगा तो उसे आयोजक को मास्क देना होगा। वहीं सांस्कृतिक कार्याक्रम जात्रा के लिए भी सरकार ने नियम में ढिलाई दी है। अपेरा कार्यक्रम में सर्वाधिक 2 हजार दर्शकों को अनुमति दी गई है। इसके लिए जिलाधीश एवं पुलिस कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी। कोरोना की सभी गाइड लाइन को मानते हुए जात्रा करने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रम में व्यक्तिगत दुराव, मास्क पहनना, थर्मल स्किनिंग को अनिवार्य किया गया है। एक सीट के बीच 6 फुट की दूरी रखनी होगी। इनफ्लूएंजा होने वाले दर्शक को जात्रा में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आन लाइन टिकट करने की व्यवस्था करने के लिए आयोजकों को सलाह दी गई है।
वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 9वीं एवं 11वीं कक्षा की परीक्षा कराने के लिए भी सरकार ने सलाह दी है। हालांकि क्लास प्रमोशन परीक्षा को आन लाइन में करने की सरकार ने सलाह दी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आन लाइन परीक्षा कराने की सरकार ने सलाह दी है। अभिभावकों के साथ चर्चा कर आन लाइन में परीक्षा कराने की सलाह सरकार ने दी है।

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