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स्कूल खोलने के लिएएसओपी तैयार करेगा जन शिक्षा विभाग
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विवाह और अंतिम संस्कार के लिए500 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति
भुवनेश्वर. राज्य सरकार ने शनिवार को फरवरी माह के लिए कोरोना को ध्यान में रखकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के इलाके में लॉकडाउन जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर फरवरी में स्कूल व कॉलेज खोलने के संबंध में निर्णय विभाग के ऊपर छोड़ा गया है.
साथ ही एक फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ-साथ विवाह व अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया गया है. गाइडलाइन के अनुसार किसी प्रकार की रैली के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. बंद कमरे में 50% लोगों को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा. साथ ही कोरोना को लेकर सारे नियम मान्य होंगे.
शिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में भी सूचना दी गई है. फरवरी माह में राज्य में स्कूल खोलने के संबंध में जन शिक्षा विभाग निर्णय लेगा. नौवीं से बारहवीं तक स्कूल खोलने के लिए इसके अधीन शिक्षण संस्थाओं के संबंध में जन शिक्षा विभाग निर्णय लेगा. विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा कर एसओपी तैयार कर स्कूल खोला जा सकेगा. इसी तरह महाविद्यालय व उच्च शिक्षा अनुष्ठान को लेकर उच्च शिक्षा विभाग निर्णय लेगा. विभाग के अधीन आने वाले महाविद्यालय शिक्षण संस्थान से जुड़े विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद इसे खोल सकेंगे.
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